राष्ट्रीय

ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो पर अब 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

जीएसटी (GST) काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें बताया गया है कि अब से  ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28  फीसदी जीएसटी लगेगा। पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50 वीं बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि जीएसटी कानून में संशोधन के बाद ये नियम लागू होगा।

फिल्म देखने वालों का लिए खुशखबरी!

जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने -पीने की चीजों पर जीएसटी को लेकर नया नियम अपनाया है। अब इन सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसपर टैक्स लगाया जो प्रिंसिपल सप्लाई यानि सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है। यानि सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी अब देना होगा जो पहले 18 फीसदी लगता था।

जीएसटी काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि चार चीजों के जीएसटी रेट्स मे कमी की गई है। मछली के पेस्ट पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। जरी पर भी जीएसटी दरों मे कमी की गई है।

 इसपर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी कांउसिल की बैठक में  कैंसर की दवा के इम्पोर्ट पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी कांउसिल के इस फैसले से कैंसर की दवा Dintuvximab के इम्पोर्ट को सस्ता करने में बड़ी मदद मिलेगी।

ये भी पढ़े:Delhi: मेट्रो के आगे कूदकर शख्स ने दी जान, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल

Related Articles

Back to top button