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Delhi: स्कूल में 10 साल की छात्रा से गैंगरेप, DCW का नोटिस जारी

पूर्वी दिल्ली में एमसीडी (Delhi MCD) द्वारा संचालित एक स्कूल का चपरासी और उसके साथियों ने 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और पुलिस उपायुक्त (पूर्व) को एक नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से विस्तृत कार्रवाई की मांग की है।

गुरुवार को एमसीडी ने एक बयान में कहा कि शाहदरा जोन की पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन शोषण की घटना 14 मार्च को हुई थी।

“छात्रा वार्षिक परीक्षा के अगले दिन अनुपस्थित थी। क्लास टीचर ने उसकी मां से संपर्क किया, जिसने स्कूल चपरासी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की के माता-पिता को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने को बोला। उन्होंने शिकायत की, लेकिन वो अनिच्छुक थे,” एमसीडी ने कहा।

साथ ही कहा गया है कि, “एक महिला निरीक्षक सहित दो स्कूल निरीक्षकों की एक समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के निष्कर्षों के आधार पर, स्कूल परिचारक अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।”

पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मूल निवासी 54 वर्षीय मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

अजय एमसीडी द्वारा संचालित स्कूल में पिछले 10 साल से चपरासी के तौर पर काम कर रहा है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को एक स्कूल के प्रिंसिपल ने साथी शिक्षकों के साथ मिलकर अपनी एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये घटना 14 मार्च की बताई जा रही है।

“शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया, उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और अपने सहयोगियों के साथ उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता को एलबीएस अस्पताल भेजा गया जहां उसकी चिकित्सकीय जांच और परामर्श किया गया,” पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अमृता गुगुलोथ ने कहा।

गाजीपुर थाने में धारा 363 (अपहरण), 328 (चोट पहुंचाने के इरादे से बेहोश करने वाली दवा देना, आदि), 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया,” डीसीपी ने कहा।

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