
गुजरात में सूरत की एक जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2019 में उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है।
हालांकि, गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अपील के अधिकार की अनुमति देते हुए दो साल की सजा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है और जमानत दे दी गई है।
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जब उन्होंने बोला था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?”
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था।
अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।