Ankita Bhandari Murder Case: जब्त होगी मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की करोड़ो की सम्पत्ति, इतने करोड़ का मालिक है आरोपी

Share

अंकिता भंडारी मर्डर केस(Ankita Bhandari Murder Case) को लेकर अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की चल-अचल संपत्ति को उत्तराखंड पुलिस ने कुर्क करने का फैसला लिया है। ये फैसला एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने गैंगस्टर एक्ट(Gangster Act) के तहत लिया है। अब इस संबंध में पौड़ी और हरिद्वार के डीएम को रिपोर्ट भेजी गयी है।

इतने करोड़ की है संपत्ति

आपको बता दें कि आरोपित पुलकित आर्य की पौड़ी और हरिद्वार में 2,82,83,615 करोड़ की अवैध संपत्ति बताई जा रही है।इसमें जनपद हरिद्वार के विशनपुर झरड़ा अहतमाल में 32,00000 रुपये की, सजनपुर पीली में 47,94,615 रुपये एवं ज्ञानलोक कालोनी शेखपुरा कनखल में कुल 61,98,400 रुपये की भूमि अवैध रुप से ली गयी है। आरोपी पुलकित द्वारा ऑडी कार (कीमत 40 लाख रुपये) व एक टाटा सफारी (कीमत 14 लाख रुपये) के वाहन अवैध रुप से खरीदे गये थे।

एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलकित आर्य ने संगठित गिरोह बनाकर हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल में अपने होटल तथा आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित किया है।

आपको बता दें कि पुलकित आर्य पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर लगी रोक

विदित हो कि नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इस मामलेको लेकर सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई थी। मामले के अनुसार, अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया था कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी।

ये भी पढ़ें :Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी की हत्या में हुआ बड़ा खुलासा, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *