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दिल्ली एनसीआर में कोरोना की स्थिती को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को फिर से मिलेगी एंट्री, जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से यहां धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इस दौरान इन धार्मिक स्थलों पर कोरोना के नियमों और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा यहां पर किसी भी तरह से भीड़ लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। बता दें कि इसके पहले गुरुवार को DDMA ने दिल्ली एनसीआर में तमाम सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने पर भी रोक लगाई गई थी। दरअसल यह फैसला कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दिल्ली में धार्मिक स्थलों को खोला

बता दें कि डीडीएमए DDMA ने आज से राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों को खोलने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। DDMA के आदेश के अनुसार उसमें बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही इस दौरान कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। जानकारी के मुताबिक डीडीएमए DDMA का यह आदेश 15 अक्टूबर की रात या अगले आदेश के आने तक लागू रहेगा।

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छठ पूजा के आयोजन पर रोक

मालूम हो कि इससे पहले भी DDMA ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन करने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है। इसके अलावा चल रहे त्योहारी सीजन में मेले, फूड स्टॉल, झूला, रैलियां, जुलूस आदि की भी अनुमति नहीं होगी।

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