
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर इस दिन भी आप आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए।
बता दें आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई 2023 तय की गई है। मतलब आपके पास महज आज का दिन बचा है, अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बता दें आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की गुंजाइश रहती है। अगर आयकरदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। आय छूट सीमा (2.50 लाख) से कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा। 30 जुलाई, 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे गए। सिर्फ रविवार को शाम 6.30 बजे तक 26.76 लाख आईटीआर दाखिल किए गए।
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