Protest March Case: CM सिद्धरमैया को SC कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लोवर कोर्ट में पेश होने पर लगाई रोक

Protest March Case: कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साल 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है.
6 सप्ताह होगी अगली सुनवाई
बता दें कि मामले के सम्बन्ध में जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
ये भी पढ़ें- Interfaith couple attacked in Karnataka: अंतरधार्मिक जोड़े पर हमला, BJP ने कांग्रेस पर उठाए सवाल
HC के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन मामले में हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्री एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इस मामले में उन्हें 6 मार्च को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था.
क्या है Protest March Case का मामला?
बिना इजाजत विरोध-प्रदर्शन का मामला उस वक्त का है जब सीएम सिद्बारमैया समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने की कोशिश की थी. उन्होंने केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर तत्कालीन सीएम के आवास का घेराव किया था. जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हिन्दी ख़बर ऐप