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Supreme Court : ‘ड्रग्स लेना ‘कूल’ नहीं…’, सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को दी नसीहत

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी का आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए की जांच की मंजूरी दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं में बढ़ रहे ड्रग्स सेवन को लेकर चिंंता व्यक्त की है। उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी ‘कूल’ नहीं है। ड्रग्स का असर उम्र, जाति और धर्म से परे है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं. इससे देश के युवा वर्ग की चमक खो सकती है। ‘ड्रग्स से होने वाली कमाई से ही आतंकवाद और समाज को अस्थिर करने के लिए फंडिंग की जाती है। ड्रग्स का असर उम्र, जाति और धर्म से परे है और इसके पूरे समाज और व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि, ‘ड्रग्स से होने वाली कमाई से ही आतंकवाद और समाज को अस्थिर करने के लिए फंडिंग की जाती है।

उन्होंने कहा कि ड्रग्स का महिमामंडन बंद होना चाहिए। इसके साथ ही इसके खतरों के प्रति युवाओं को जागरुक भी किया जाना चाहिए। नशे के शिकार व्यक्ति के साथ सहानुभूति और प्यार से पेश आने की जरूरत है।

यह है मामला

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी दी। ड्रग्स तस्करी का आरोपी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। अंकुश पर लगे आरोप की बात करें तो पाकिस्तान से भारत में हेरोइन तस्करी का आरोप है।

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