
NCP नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। बता दें कि नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल एनसीपी नेता न्यायिक हिरासत में हैं।
नवाब मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, उनमें कुर्ला वेस्ट में मौजूद गोवावाला कम्पाउंड भी शामिल है। इसके अलावा कुर्ला वेस्ट में तीन और बांद्रा वेस्ट दो फ्लैट्स को सीज कर दिया गया है।
इस बीच NCP नेता नवाब मलिक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है जिसमें उन्होंने न्यायिक हिरासत से बाहर निकालने की मांग की है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया था।
कोर्ट में नवाब मलिक का पक्ष सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को अदालत से मांग की कि इस मामले की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। इस दौरान ने उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2005 में आया था और जिन ट्रांजेक्शंस को लेकर कार्रवाई की जा रही है, वह 2000 से पहले की है। ऐसे में यह गलत है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर 22 साल पहले हुए ट्रांजेक्शंस के आधार पर अब कार्रवाई हो रही है। लेनदेन के बाद बने कानून के आधार पर यह एक्शन लिया जा रहा है जो पूरी तरह गलत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की लिस्टिंग के लिए हामी भर दी।
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