मोदी सरनेम केस में SC का पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 4 अगस्त

उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब मांगा, जिसने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 2019 में गांधी के खिलाफ “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
पीठ ने कहा, “इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।” गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है, एक संसद सत्र खो दिया है और एक और सत्र खोने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
15 जुलाई को दायर अपनी अपील में, गांधी ने कहा है कि अगर 7 जुलाई के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता को 24 मार्च को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मानहानि के आरोप में दोषी ठहराया और दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।
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