संजीव मिश्रा हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Sanjeev Mishra Hatyakand
Sanjeev Mishra Hatyakand: जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम के एडीजे-19 की अदालत ने चर्चित संजीव मिश्रा हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 27 फरवरी 2021 को करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
Sanjeev Mishra Hatyakand: बाबा मार्केट के समीप हुई थी घटना
इसी मामले में एडीजे -19 की अदालत में सर्वोत्तम राय उर्फ चुन्नू, निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। परसथूआं ओपी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाबा मार्केट के समीप रंजिश में अपराधियों द्वारा संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। ये हत्याकांड काफी चर्चा में रहा।
Sanjeev Mishra Hatyakand: 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निरंजन राय सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें ढाई साल के बाद सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है।
रिपोर्टः दिवाकर तिवारी,संवाददाता, रोहतास, बिहार
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