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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, वोटर लिस्ट विवाद पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई

Delhi News : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उनके खिलाफ भारतीय नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोपों से जुड़ी दायर रिवीजन पिटीशन पर भेजा गया है. पिटीशन वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है.

याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने अदालत में तर्क दिया कि मामले पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करने में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं. सेशंस जज विशाल गोगने ने दलीलें सुनने के बाद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया. राज्य की ओर से अभियोजक ने नोटिस स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने रिवीजन में उठाए गए मुद्दों के पूरे मूल्यांकन के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) मागने का निर्देश भी दिया.

मतदाता सूची विवाद पर फिर उठे सवाल

दिल्ली के वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना किया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) मंगवाया. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

नागरिकता 1983 में मिली थी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी. इसमें सवाल उठाया गया कि नागरिकता से पहले 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ? याचिका में यह भी दावा किया गया कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. साथ ही पूछा गया कि जब नागरिकता 1983 में मिली, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए? क्या इसमें जालसाजी या गलत दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ? मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अब रिवीजन पिटीशन दायर की गई है.

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