
Rampur Rape Case : रामपुर जिले में दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की कैद साथ ही एक लाख रूपए जुर्माने की सजा। नए कानून के तहत यह जिले की पहली सजा है।
रामपुर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में 26 दिन में सुनाया अपना फैसला। 27 अगस्त को मामले में आरोप तय होने के बाद मात्र 12 तारीखों में अपना फैसला सुना दिया। यह मामला मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने का था।
बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र की कॉलोनी में निवासी करने वाले एक मजदूर की पांच वर्षीय बेटी उसकी दो वर्षीय बहन के साथ खेल रही थी। घर में किसी को भी न पाते हुए पड़ोस में ही रहने वाले अश्वनी घर में घुस गया और पांच वर्षीय की बेटी के साथ दुष्कर्म किया, मासूम के चीखने पर माता – पिता घर में पहुंच गए। यह देख आरोपी वहां से फरार हो गया।
आठ गवाहों के बयान
पीड़िता के परिजन उसे लेकर हल्द्वानी के अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्ची का उपचार किया गया। बांदा भड़याल थाना ताडीयावावा जिला हरदोई निवासी अश्वनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भाजा। न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित के परिजनों के सहित आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष में अश्वनी के वकील ने यह तर्क दिया कि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट औप बयानों को मध्यनजर रखते हुए 12वी तारीख पर अश्वनी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की कैद और एक लाख रूपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है।
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