Raju Pal Murder: राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा, CBI कोर्ट का फैसला

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Raju Pal Murder: बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आई है। शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद प्रधान, जावेद, अब्दुल कवि, फरहान, इसरार और रंजीत पाल को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया। इन सभी को सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अतीक अहमद और अशरफ भी इस हत्याकांड में नामजद थे, लेकिन उनके मर्डर के बाद उनका नाम हटा दिया गया। राजू पाल की जनवरी 2005 में प्रयागराज के धूमनगंज में हत्या कर दी गई। अशरफ राजू पाल और माफिया अतीक हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता थे।

अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी. दरअसल, राजू पाल ने अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था. इससे अतीक अहमद बौखला गया था. इसके बाद उसने बीएसपी विधायक राजू पाल को मार डालने की साजिश रची औऱ उसे अंजाम दिया. राजू पाल की बीवी भी पूजा पाल अभी चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं. 

तत्कालीन बीएसपी एमएलए राजू पाल को 25 january 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भून दिया गया था. विधानसभा चुनाव में भाई अशरफ की हार से अतीक राजू पाल से राजनीतिक दुश्मनी मानने लगा था. अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.

जनवरी 2023 में राजू पाल हत्याकांड के गवाह और अधिवक्ता उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। प्रयागराज में न्यायालय से लौटते समय उमेश पाल को अतीक के बेटे असद अहमद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अन्य शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मार डाला। इसमें दो पुलिसकर्मी भी मारे गए।

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