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FIR के बावजूद पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी, पंजाब सूचना आयोग ने दिए SIT जांच के आदेश

Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए भगोड़े व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किए जाने संबंधी मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. (विशेष जांच टीम) गठित करने के आदेश दिए गए हैं.

IPC की धारा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने दिया क्लीयरेंस

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि गीतिका, पुत्री अनिल कुमार, निवासी गुरुद्वारा मार्ग, मक्खू तहसील ज़ीरा, ज़िला फिरोज़पुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय ए.डी.सी.पी.-3, पुलिस आयुक्त लुधियाना और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, कार्यालय पुलिस आयुक्त लुधियाना के विरुद्ध दायर अपील केस नं. 3820/2023 की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया.

सुनवाई के दौरान पता चला कि साहिल मल्होत्रा, पुत्र राकेश मल्होत्रा और ममता रानी, निवासी प्लॉट नं. 90, गली नं. 5, न्यू शिवपुरी रोड, प्रीत नगर, लुधियाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 406 के अंतर्गत वूमेन सेल, फिरोज़पुर में एफ.आई.आर. नं. 22, दिनांक 03/12/2018 को दर्ज की गई थी. इसके बावजूद, उक्त व्यक्ति को पंजाब पुलिस द्वारा पासपोर्ट संबंधी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

छह महीने के भीतर प्रस्तुत करें रिपोर्ट

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के उपरांत पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धंना ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. गठित कर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें.

साथ ही, इस पूरे मामले में पंजाब राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं.

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