UCC Bill: आज उत्तराखंड विधानसभा में होगा UCC बिल पेश, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
UCC Bill: आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश करेगी। बता दें, कि उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने UCC के ड्राफ्ट को 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था।
UCC के लिए लंबे समय से था इंतजार
आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा, “समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी। अब बहुत जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है।
UCC पर 2 लाख 33 हजार लोगों ने साझा किया अपनी राय
वहीं UCC पर चार खंडों और 740 पृष्ठों के ड्राफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। जिसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि यूसीसी को लेकर 2 लाख 33 हजार लोगों ने अपने विचार दिए थे।
जानें UCC बिल से क्या-क्या बदल सकता है?
- शादी की उम्र- 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी।
- शादी का रजिस्ट्रेशन- विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
- तलाक पर समान अधिकार- तलाक के लिए पति-पत्नी को बराबर का हक।
- बहु विवाह पर रोक- एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं।
- लिव इन रिलेशन- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी।
- जनजातियां- अनुसूचित जनजातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे।
UCC ड्रॉफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की
बताया जा रहा है कि सदन में बीजेपी के पास बहुमत है। इसलिए UCC के विधेयक का पारित होना तय है। और बीजेपी के सदन में 47 विधायक हैं। साथ ही उसे दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। UCC ड्रॉफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की हैं।
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