Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई आज

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Krishna Janmabhoomi Case: हिंदू पक्ष अब हिंदू कानूनों को शाही मस्जिद ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लागू करेगा। अब इस मामले में पोषणीयता का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाया जाएगा। ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही मस्जिद ईदगाह की संपत्ति नहीं है क्योंकि यह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, इसलिए उपासना स्थल अधिनियम इस पर लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष अब हाई कोर्ट में इस बिंदु पर बहस करेगा।

अब तक, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में करीब २० वाद हुए हैं। इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई दी जा रही है। हिंदू पक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थल से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग कर रहा है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी का कहना है कि वक्फ और उपासना स्थल अधिनियम के कारण ये विवाद चलने लायक नहीं हैं। इसलिए इसे निकाल दें। Hindu Party इन्हीं मुद्दों पर हाई कोर्ट में बहस करेगा।

वक्फ बोर्ड से आरटीआई की मांग की

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में कहा कि उन्होंने पहले आरटीआई से सूचना मांगी थी। यह पता चला कि शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे वक्फ बोर्ड ने कभी नहीं किया था। सर्वे नहीं होने के कारण यह वक्फ बोर्ड का माल नहीं होगा।

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