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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

National Herald Money Laundering Case : राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई, जिसमें अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर कुछ बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं.


सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नाम शामिल

ईडी द्वारा दाखिल आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के अलावा निजी कंपनी यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है.
ईडी ने अदालत को बताया है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को यंग इंडियन कंपनी ने महज 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले धोखाधड़ी से अधिग्रहित किया. ईडी का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध रूप से की गई और इससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका बनती है.


शुक्रवार को आ सकता है फैसला

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब शुक्रवार, 8 अगस्त को इस मामले में यह निर्णय सुना सकते हैं कि ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं. पहले यह फैसला 29 जुलाई को आना था, लेकिन अदालत ने इसे टालते हुए सुनवाई की अगली तारीख 7 और 8 अगस्त निर्धारित की थी. इससे पहले 14 जुलाई को अदालत ने ईडी और सभी आरोपित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था.


कर्ज के बहाने संपत्तियों पर किया गया कब्जा

ईडी की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि यह मामला केवल कर्ज के लेनदेन का नहीं बल्कि संगठित धोखाधड़ी का है. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की बहुमूल्य संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी द्वारा बेहद कम राशि में हासिल करना न केवल अवैध है, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की स्पष्ट तस्वीर उभरती है. ईडी का कहना है कि यह सौदा कर्ज की आड़ में संपत्तियों पर कब्जे का एक जरिया था, जिससे कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया गया.


यह भी पढ़ें : 750 करोड़ के GST घोटाले से जुड़े मामले पर ईडी की कार्यवाई, व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों पर की छापेमारी

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