
Haryana News: हरियाणा में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की दुकानों के संचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं। हालांकि दुकानों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह 2400 दुकानें 1200 जोनों में आवंटित की जाएंगी।
अब स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से 150 मीटर दूर होंगे ठेके
नई नीति के अनुसार अब बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की न्यूनतम दूरी 75 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है। इसके अलावा नेशनल और स्टेट हाईवे से सीधे दिखाई देने वाले ठेकों को अब बंद किया जाएगा या उनकी लोकेशन बदली जाएगी। इन हाईवे से उचित दूरी पर स्थित दुकानों को किसी प्रकार का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ठेका ऐसा करता पाया गया, तो पहली बार 1 लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चौथी बार में उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
700 गांवों में 152 दुकानें होंगी बंद
नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में अब शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। इस फैसले से 700 से अधिक गांवों में कुल 152 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अहाते खोलने के नियम भी बदले गए हैं। अब गुरुग्राम में अहाता खोलने के लिए लाइसेंस फीस का 4 प्रतिशत, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में 3 प्रतिशत और बाकी जिलों में 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसके साथ ही अब अहाता खोलने के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पुरानी नीति में ऐसी कोई सीमा नहीं थी।
इस नई आबकारी नीति को राज्य में शराब की बिक्री पर नियंत्रण और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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