
Goa Nightclub Fire : गोवा के मर्सेस स्थित ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब अग्निकांड मामले में अहम विकास हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दे दी है। वरिष्ठ वकील सुबोध कांतक और वैभव सूरी ने अदालत में उनके पक्ष में दलीलें पेश कीं।
जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहेंगे आरोपी
अदालत से जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। मापुसा पुलिस ने उन्हें फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) बनाने के आरोप में हिरासत में लिया है। आरोप है कि लूथरा भाइयों ने आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर वाला दस्तावेज इस्तेमाल किया।
6 दिसंबर 2025 की भीषण आग का मामला
यह मामला 6 दिसंबर 2025 को अरपोरा स्थित नाइटक्लब में लगी भीषण आग से जुड़ा है। उस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। आग लगने के बाद आरोपी दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें 17 दिसंबर को भारत लाया गया। तब से वे उत्तरी गोवा की कोलवाले जेल में बंद हैं।
फर्जी दस्तावेज मामले में पुलिस की जांच
अंजुना पुलिस द्वारा अग्निकांड की जांच के दौरान फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया। क्लब चलाने के लिए आवश्यक कागजात में गड़बड़ी पाई गई। इसी मामले में एक अन्य मालिक अजय गुप्ता पहले ही राहत पा चुके हैं। लूथरा भाइयों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं और पुलिस उनसे फर्जीवाड़े के इस नए मामले में पूछताछ कर रही है।
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