
Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह जम्मू में एक विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह अदालत 1989 के रुबैया सईद अपहरण और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक और अन्य आरोपी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तिहाड़ जेल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उचित सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, क्योंकि यासिन मलिक आतंकवाद वित्तपोषण के एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। पीठ ने दोनों हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को 18 फरवरी तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, और सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 21 फरवरी को तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सीबीआई से मांगा था जवाब
जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1989 के रुबैया सईद अपहरण और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामलों की सुनवाई जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, ताकि मलिक को वहां की विशेष अदालत में पेश करने की आवश्यकता न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को इस संबंध में सीबीआई से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा था।
दो मामले में सजा काट रहा यासीन मलिक
इन दोनों मामलों में से एक 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित है। प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख मलिक दोनों मामलों में सजा काट रहे हैं।
शीर्ष अदालत जम्मू की एक निचली अदालत के 20 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। सीबीआई ने कहा कि मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उसे तिहाड़ जेल परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मई, 2023 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा आतंकवाद वित्त पोषण के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से मलिक तिहाड़ जेल में बंद है।
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