Delhi NCRबड़ी ख़बर

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक, जांच में शामिल होने का मिला आदेश

Delhi : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हैं।

याचिका दाखिल की थी

विधायक अमानतुल्लाह खान ने दस फरवरी को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इसपर आज सुनवाई हुई।

जांच में शामिल होने के लिए तैयार

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो।

गिरफ्तार करने की कोशिश की

दिल्ली पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाबाज खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई थी उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

इसके लिए छापेमारी भी की

पुलिस के सूत्रों ने दावा किया था कि विधायक अमानतुल्लाह खान इसके बाद से ही फरार हैं। पुलिस की टीम ने कई जगहों पर इसके लिए छापेमारी भी की।

आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें पुलिस झूठे केस में फंसा रही है। वो कहीं भी नहीं गए हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं।

यह भी पढ़ें : मदनी मस्जिद के पक्षकार नक्शा और पत्रावली दिखाने में अक्षम, चला बुल्डोजर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button