शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

शरजील इमाम।

शरजील इमाम।

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सोमवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शरजील  इमाम पर देशद्रोह का मामला है। साढ़े तीन साल से इमाम जेल में हैं। कोर्ट ने 25 सितंबर तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

क्या बोले शरजील के वकील

एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका ये फैसला लिया। शरजील इमाम के वकील और दिल्ली पुलिस की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला लिया गया। शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल की सजा होती है। हालांकि, वह अब आईपीसी की धारा 436 ए सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि शरजील बिना किसी ट्रायल के  ज्यादा समय तक जेल में रहे। यूएपीए एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को सात साल की सजा हो सकती है, जबकि उन्होंने साढ़े तीन साल जेल में बिता दिए हैं।

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