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Chinmoy Das Bail Plea : चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई आज, बहस से पहले वकील पर हमला

Chinmoy Das Bail Plea : बांग्लादेश में हिंसा झेल रहे हिंदुओं के लिए आज का दिन अहम है। आज इस्कॉन के पुजारी व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत यह तय करेगी कि चिन्मय दास को जमानत दी जाए या पुलिस हिरासत में रखा जाए। चिन्मय दास को पिछले हफ्ते कथित तौर पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते समय देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

समर्थकों का विरोध-प्रदर्शन जारी

इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास, जिन पर कई आरोप है। गिरफ्तारी के बाद चिन्मय कृष्ण को बांग्लादेश के चटगांव में चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। चटगांव की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और चिन्मय कृष्ण को जेल भेज दिया था। जिसके बाद से उनके समर्थकों का विरोध-प्रदर्शन जारी है।

सरकार लगातार एक्शन ले रही

चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त मोफिजुर रहमान के मुताबिक, आज की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम करेंगे। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोते के प्रवक्ता चिन्मय दास पर मुख्य रूप से आरोप है कि इन्होंने चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।

इसी को लेकर तीस अक्टूबर को चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार लगातार एक्शन ले रही है। बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को तीन दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया था।

कृष्ण दास का बचाव किया था

सुनवाई से पहले इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने सोमवार को दावा किया कि बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय दास का बचाव करने वाले वकील रमन रॉय पर हमला किया गया है। और उनकी हालत बेहद गंभीर है। वह आईसीयू में भर्ती हैं, दास के अनुसार, कट्टरपंथियों ने रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि रॉय का एकमात्र कसूर था कि उन्होंने अदालत में चिन्मय कृष्ण दास का बचाव किया था।

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