
Cyber fraud : पंचकूला में स्थित सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो निजी व्यक्तियों को सजा सुनाई है. जिनमें से एक नाम आदित्य भारद्वाज उर्फ भानु है तो दुसरे की पहचान दीपक जैन उर्फ डीसी उर्फ डीजे से हुई है. यह अपराधी विदेश में रहकर भारत के नागरिकों को निशाना बनाते रहे हैं. अब इन्हें अदालत ने साइबर अपराध करने के तहत ढाई साल (2.5 वर्ष) की सजा सुनाई है.
27 सितंबर 2016 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामला
बता दें कि यह साइबर अपराध मामला 27 सितंबर 2016 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गए की दोनों आरोपी सिंगापुर में रहने वाले भारतीय नागरिकों से साइबर ठगी कर रहे हैं. जब इसकी जांच कि गई तो सामने आया कि यह दोनों आरोपी फर्जी पहचान और कानूनी कार्रवाई की झूठी धमकियों के जरिए लोगों को डराते थे साथ ही मनगढंत कानूनी कार्यवाही और पासपोर्ट अनियमितताओं के बहाने लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाते थे.
22 दिसंबर 2020 को हुई चार्जशीट दाखिल
हालांकि सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच करते हुए डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन और संचार माध्यमों का विश्लेषण किया. 22 दिसंबर 2020 को जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. जिसके बाद अदालत करार दिया कि आरोपियों ने जो कृत्य किए, वह एक उल्लंघन है.
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कोर्ट ने दिया सख्त संदेश
वहीं कोर्ट का यह फैसला ऐसे मामलों के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पेशेवर जानकारी का दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों को ठगते हैं. अब अदालत ने ट्रायल के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2.5 साल की सजा सुनाई है.
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