
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज 27 दिसंबर को म्यूचुअल फंड अकाउंट और डीमैट अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख छह महीने से बढ़ा दी है। इससे पहले 31 दिसंबर 2023 का समय था।
सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार, डीमैट अकाउंट होल्डर्स अब 30 जून 2024 तक नामांकन कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स से कहा है कि वे PAN, नॉमिनेशन और KYC जानकारी अपडेट करें।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 के अंत तक लगभग 25 लाख पैन धारकों ने अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में नामांकन अपडेट नहीं किया था।
निवेशकों को लाभ मिलेगा
सेबी ने यह निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य निवेशकों को उनके निवेशों को बचाने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंचने में मदद करना है। SEBI ने एक सर्कुलर जारी करके कहा कि बाजार भागीदारों से मिली सिफारिशों के आधार पर डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन सब्मिट करने की डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि निवेशकों को अधिक सुविधा मिल सके।
चौथी बार समय सीमा बढ़ी
सेबी नॉमिनेशन का समय चौथी बार बढ़ाया गया है। मार्केट रेगुलेटरी ने जुलाई 2021 में डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इसके बाद अंतिम तिथि को 24 फरवरी 2022 से लगभग एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया। बाद में इसे 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद 26 सितंबर, 2023 को नॉमिनी जोड़ने का समय 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया।
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