Delhi NCR

राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के आरोपों वाले मामले में बरी

Brij Bhushan Sharan Singh : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है. सोमवार को अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया. यह मामला महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था, जो उनके WFI अध्यक्ष रहने के दौरान सामने आए थे.

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. इस मामले में विनोद तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था.

3 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा गया था फैसला

पिछले महीने अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी. अंतिम बहस पूरी होने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं. अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थी FIR

यह मामला जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई FIR से जुड़ा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) का उल्लेख किया गया था.

अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा. आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी किया है. यह मेरे लिए खुशी का दिन है.”

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