Gyanvapi Masjid Case: सर्वे का काउंटडाउन शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इंकार

gyanvapi masjid
देशभर में चर्चित बन चुका ज्ञानवापी मस्जिद मामले Gyanvapi Masjid Case के सर्वे के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. यह वाराणसी ज्ञानवापी केस सुप्रीम कोर्ट Supreme Court तक पहुंच गया. जिसको लेकर अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई. जिसमें सर्वे पर रोक लगाने के लिए कहा गया.
सर्वे पर फिलहाल रोक नहीं- SC
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को लेकर कहा कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर CJI की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई.
हुजैफा अहमदी ने CJI के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए. कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें. इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है. बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.
21 अप्रैल के फैसले को दी गई चुनौती
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ दायर याचिका में 21 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी गई है. बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के निरीक्षण को रोकने के लिए मना कर दिया था.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद अब अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया था.