Delhi NCRबड़ी ख़बर

Delhi News: त्योहारी सीजन में नहीं हो सकता मुस्लिम महापंचायत

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने द इंडियन मुस्लिम बैनर तले 29 अक्टूबर को प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत की आयोजन पर रोक लगा दिया है। विशेष समुदायों की समस्याओं को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा कि देशभर में त्योहारों का सीजन चल रहा है। ऐसे माहौल इस तरह के कार्यक्रमों को मंजूरी देना मुश्किल है। जिससे सामाजिक सौहार्द खराब होने का डर हो। 

Delhi News: हमेशा के लिए नहीं है रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करते हुए बताया कि यदि तय समय पर महापंचायत की इजाजत दी गई तो सांप्रदायिक सौहार्द का महौल  बिगड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महापंचायत पर रोक हमेशा के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि त्योहार के बाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित ऑथोरिटी से इजाजत मांग सकते हैं।

दिल्ली पुलिस के खिलाफ याचिका

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आयोजक की ओर से आवेदन मिलने पर मुस्लिम महापंचायत की अनुमति दे दी थी लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने अपने निर्णय को रद्द कर दिया। इसके बाद महापंचायत से जुड़े लोग दिल्ली पुलिस के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। और रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत की इजाजत देने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

ये भी पढ़ें- Cabinet Reshuffle: दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल, सौरभ भारद्वाज अब देखेंगे संस्कृति विभाग

Related Articles

Back to top button