
Assam: असम (Assam) सरकार जल्द ही कड़े कानून बनाकर नकल को रोक सकती है। परीक्षा में नकल करने वालों को सोमवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया, जिसके तहत कम से कम पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
असम पब्लिक एग्जामिनेशन (भर्ती में अनुचित तरीकों को रोकने के साधन) बिल, 2024 नामक कानून है। इसके तहत न केवल परीक्षार्थी बल्कि एग्जाम करवाने वाली संस्था भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर ये बिल पारित होता है, तो असम देश का पहला राज्य होगा।
Assam: किसके खिलाफ मुकदमा चलेगा?
2024 के असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम के तहत जो लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उनका दायरा विस्तृत है। इसमें परीक्षा आयोजित करने के प्रभारी अधिकारी और परीक्षार्थी भी शामिल हैं।
Assam: मुख्यमंत्री ने क्या स्पष्टीकरण दिया?
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (CM Himanta Vishwa Sharma) ने राज्य विधानसभा में असम लोक परीक्षा (भर्ती में अनुचित तरीकों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नपत्रों को लीक करने, बनाने, बेचने, प्रिंट करने या हल करने के किसी भी प्रयास को दंडित करने का अधिकार देता है।
विधेयक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल तक की सजा होगी, और 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. विधेयक के अनुसार, ‘…जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति को दो साल की कैद की सजा दी जाएगी.’
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