Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है. हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया. यानी दोनों को फिलहाल जमानत का लाभ मिला है, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार है.
जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी.
15 अक्टूबर को पूरी हुई थी सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने जमानत और सजा निलंबन की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
दो पैन कार्ड का यह मामला अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ा है, जिसमें आजम खान भी आरोपी हैं. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में भी चर्चा
आजम खान से जुड़ा एक अन्य मामला भी हाल में सुर्खियों में रहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित जमीन और इमारतों को अटैच किया था. यह विश्वविद्यालय आजम खान से जुड़ा हुआ है.
दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले से आजम खान और उनके बेटे को कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने के कारण मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.
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