Biharराज्य

कोचिंग विवाद में रोशन आनंद को झटका, जमानत याचिका खारिज

Bihar News : पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और उसके बाद हुई फायरिंग के मामले में कोर्ट से एक तरफ फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को राहत मिली है, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. पटना सिविल कोर्ट ने जहां खान सर की संभावित गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, वहीं रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी.

सोमवार को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश के समक्ष हुई, जहां दोनों पक्षों के वकीलों ने करीब एक घंटे तक अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. बचाव पक्ष की ओर से रोशन आनंद के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का घटना से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. वहीं अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया.

मुसल्लहपुर हाट में झड़प और फायरिंग

सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए रोशन आनंद की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई.

यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट क्षेत्र का है, जहां खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय के बाहर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. आरोप है कि वहां मारपीट, हंगामा और फायरिंग जैसी घटनाएं हुईं, जिसमें एक निजी सुरक्षा कर्मी घायल हो गया था. इस घटना के बाद शहर के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव सार्वजनिक रूप से सामने आ गया.

FIR में उकसावे और हमले का आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रोशन आनंद के कथित उकसावे पर उनके समर्थकों ने संस्थान परिसर और आसपास हमला किया तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे साजिश करार दिया है.

उधर, फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिससे पुलिस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती.

ये भी पढ़ें – अंधविश्वास के चलते भीड़ का खूनी तांडव, पत्नी को ‘डायन’ बताने पर बचाने आए पति की हत्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button