Punjab

महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा भगवंत मान सरकार की पहली प्राथमिकता- डॉ. बलजीत कौर

Women Safety : पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विज्ञापनों में महिलाओं को अश्लील और अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत करने के कई मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा है कि पंजाब सरकार महिलाओं के सम्मान के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी।

अश्लील और अपमानजनक चित्रण पर कार्रवाई

इस मुद्दे पर बोलते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “यह गंभीर चिंता का विषय है कि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के अश्लील और अपमानजनक चित्रण के कई मामले विभाग के ध्यान में आए हैं। महिलाओं की अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 महिलाओं के किसी भी अश्लील या अपमानजनक चित्रण पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है।

कानून के तहत दंडनीय अपराध

उन्होंने आगे कहा कि विज्ञापनों, प्रकाशनों, पेंटिंगों या किसी अन्य मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई

मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं की इज्जत, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इस संबंध में कानून के किसी भी उल्लंघन पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामग्री का प्रसारण कानून का उल्लंघन

मीडिया प्लेटफार्मों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “सभी टीवी चैनलों, वेबसाइटों, वेब-आधारित एप्लिकेशनों, अखबारों और अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक ढंग से दर्शाने वाली कोई भी सामग्री या विज्ञापन प्रसारित, प्रकाशित या छापा न जाए। ऐसी सामग्री का प्रसारण कानून का उल्लंघन है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नरों द्वारा समय-समय पर समीक्षा

मंत्री ने पूरे राज्य में सख्त प्रशासनिक निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “पंजाब के सभी जिला प्रोग्राम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों का स्वयं संज्ञान लें और प्राप्त शिकायतों पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।” उन्होंने आगे कहा, “ऐसे मामलों की पंजाब और जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

निर्देश पहले ही किए जा चुके जारी

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब के सभी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

सरकार सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता और सम्मान को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पहल को एक निर्णायक कदम बताते हुए, उन्होंने कहा, पंजाब सरकार का यह प्रयास एक सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमामय समाज की रचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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