Haryana

पति की निर्मम हत्या करने वाली हत्यारिन को कोर्ट ने सुनाई सजा, अब जेल में करेगी पापों का प्रायश्चित

Haryana News : हरियाणा के अंबाला में अपने पति की निर्मम हत्या करने वाली महिला कमलेश को अदालत ने कड़ी सजा का ऐलान किया है। 12 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2 धाराओं के तहत मामला दर्ज

28 जून 2022 को हुई हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 2 धाराओं के तहत महिला को कड़ी सुनाते हुए कहा है कि महिला को उम्रकैद की सजा के साथ 21 हजार रुपये भी भरने होंगे। अगर किसी स्थिति में वह पैसा भरने में असमर्थ रही तो उसे अतरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि कोर्ट ने आरोपित महिला को विगत दिनों ही दोषी करार दे दिया था।

पब्लिक प्रासीकियूटर ने दी पूरी जानकारी

इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए पब्लिक प्रासीकियूटर नीरज राणा ने बताया कि आरोपी कमलेश को अदालत ने धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है, 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 60 दिन की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 201 में भी एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि अंलाबा पुलिस को 28 जून 2022 को सुचना मिली थी कि सेक्टर 36 के आशियाना में एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा है। सुचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया था। शव का मुंह कपड़े से बंधा था और हाथ पैर भी कपड़े से बंधे थे। पुलिस ने सेक्टर 34 में रहने वाले मृतक के भाई इंद्रपाल सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। जिसमे मृतक के भाई इद्रपाल ने अपनी भाभी कमलेश पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित पत्नी को हिरासत में ले लिया था।

ये भी पढे़ं- भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button