Punjab News : अमृतसर के सर्किट हाउस के पास स्थित एक नामवर होटल के बैंक्वेट हॉल में एक समारोह के दौरान बिना परमिट शराब परोसे जाने की सूचना मिली। इस पर जिला आबकारी अधिकारी ललित कुमार के निर्देश पर विभाग ने कार्रवाई की।
शराब परोसने के लिए परमिट जरूरी
सहायक कमिश्नर एक्साइज दिलबाग सिंह चीमा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि होटल में एक फंक्शन चल रहा है और वहां बिना एल-50 (A) परमिट के शराब दी जा रही है। शादी या किसी आयोजन में शराब परोसने के लिए 2000 रुपए का परमिट लेना जरूरी होता है।
अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त
सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम- इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा और मोहित कुमार के नेतृत्व में- होटल पहुंची। जांच में पता चला कि वास्तव में बिना परमिट के शराब परोसी जा रही थी। टीम ने मौके से अंग्रेजी शराब की 6 बोतलें जब्त कर लीं। होटल मैनेजमेंट परमिट दिखाने में नाकाम रहा, इसलिए उनका चालान कर दिया गया है। पूरे मामले की रिपोर्ट जालंधर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय भेज दी गई है, जहां से कानून के मुताबिक जुर्माना तय होगा।
मैरिज पैलेस या होटल में फंक्शन
सहायक कमिश्नर चीमा ने कहा कि परमिट की फीस बहुत कम होती है और इसे इसलिए जरूरी बनाया गया है ताकि पता चल सके कि किस मैरिज पैलेस या होटल में फंक्शन हो रहा है, जिससे उसकी कैटरिंग और जीएसटी से संबंधित जानकारी भी मिल सके।
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