पंजाब विधानसभा सत्र का राज्यपाल ने किया सत्रावसान

Chandigarh :

पंजाब विधानसभा सत्र का राज्यपाल ने किया सत्रावसान

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Chandigarh : पंजाब के राज्यपाल ने 10 अप्रैल 2025 को औपचारिक आदेश जारी कर पंजाब विधानसभा सत्र का सत्रावसान (प्रोरोगेशन) कर दिया है। यह वही सत्र है जिसे 28 मार्च 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह सत्र आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा।

गौरतलब है कि 28 मार्च को पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन तब तक सत्रावसान की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। राज्यपाल द्वारा सत्रावसान की घोषणा के बाद अब अगली विधानसभा बैठक आहूत करने के लिए नया सत्र बुलाना आवश्यक होगा।

संविधान के अनुच्छेद 174(2)(a) में है उल्लेख

सत्रावसान का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 174(2)(a) के अंतर्गत आता है, जिसके तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधानसभा सत्र को समाप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया विधायी कार्यों को समाप्त करने और अगले सत्र के आयोजन की राह प्रशस्त करने के लिए की जाती है।

इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी चर्चाएं, प्रस्ताव और बजट से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। हालांकि विपक्ष द्वारा कुछ मुद्दों पर तीखी बहस भी देखी गई, लेकिन सत्र का संचालन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा।

अगली विधानसभा तिथि तय करने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्रावसान के बाद अब राज्य सरकार को अगली विधानसभा तिथि तय करने के लिए राज्यपाल की सहमति प्राप्त करनी होगी। आने वाले महीनों में पंजाब सरकार नई योजनाओं और बजटीय घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

यह सत्रावसान विधानसभा की कार्यप्रणाली की एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है, जो राज्य के विधायी कार्यक्रम को अगले चरण की ओर अग्रसर करती है।

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