Uttar Pradesh

अतुल सुभाष सुसाइड मामले में आरोपी निकिता के अधिवक्ता आए मीडिया के सामने, जानें क्या कहा

Jaunpur : अतुल सुभाष सुसाइड मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया के वकील की टीम के सदस्य अधिवक्ता ने कई बातें मीडिया को बताई हैं। वकील संजय ने कई आरोपों का खंडन किया है।

अतुल सुभाष सुसाइड केस मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया का परिवार फरार है। निकिता के एक वकील ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मुकदमा तो हमारे सीनियर देख रहे है लेकिन जहां तक हमें जानकारी है निकिता सिंघानिया ने दहेज उत्पीड़न और अपना और बच्चे के भरण पोषण का कुल दो मुकदमा दायर किया था। फर्स्ट अपीरियंस पर ही उस समय अतुल सुभाष आए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद पहले 20 हजार रुपए भरण पोषण का आर्डर दिया था। बाद में उसे बढाकर 40 हजार कर दिया था। यह आर्डर राशि बच्चे के लिए थी क्योंकि निकिता खुद नौकरी कर रही थी।

खबरों का खंडन किया

अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अतुल सुभाष की इनकम 30 लाख रुपए पर ईयर थी। इस संबंध में अतुल ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिया था। अतुल पर कुल 9 मुकदमें चलने की खबरों का अधिवक्ता ने खंडन किया। प्रताड़न के संबंध में वकील संजय श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये समाज पुरुष प्रधान है। इसलिए पुरुषों का दायित्व सबसे ज्यादा है। पुरुष ज्यादा धैर्यवान होता है ज्यादा समझदार होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जितने भी कानून बने हैं वह महिलाओं के संरक्षण में हैं। कोर्ट में भ्रटाचार के आरोप पर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये बात बेबुनियाद है। आरोप निराधर है। आप देखिए रोज किसी न किसी केस में सजा का आर्डर हो रहा है।

अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की

बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि निकिता के अलावा अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग और सुशील सिंघानिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।

एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 9 दिसंबर को बेंगलुरू में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में निकिता, उनकी मां निशा और भाइयों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें : अल्लू अर्जुन को पुलिस ने संध्या थिएटर मामले में किया गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button