1 जुलाई से इन चीजों का करेंगे इस्तेमाल तो लगेगा 25 हजार तक का जुर्माना, जानें क्या हुआ बैन

Single Use Plastic Ban
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Single Use Plastic Ban: राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जी हां आने वाली एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी डेली प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलिथीन या पन्नी, स्ट्रॉ जैसे सामान अब मार्केट में नहीं बेचे जा सकेंगे। सरकार ने 1 जुलाई से इस तरह के हर एक सामान को बैन करने का फैसला किया है। इस संबंध में बैंक्वेट हॉल संचालकों, मैरिज पैलेस, बड़े होटलों को हिदायत दी गई है।

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन

आने वाले जुलाई महीने (Single Use Plastic Ban) की पहली ही तारीख यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के डंडे, थर्माकोल जैसे सामानों का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल प्लास्टिक के इन सामनों की वजह से तेजी से बढ़ते कचरे और प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर इन वस्तुओं को बैन किया जा रहा है। बता दें कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के फैसले को बदलने के लिए कई सारी कंपनियों ने सरकार के पास गुहार भी लगाई है।

इन कंपनियों ने की सरकार से फैसला टालने की अपील

देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल (Amul) ने कुछ दिन पहले सरकार को पत्र लिखकर प्लास्टिक स्ट्रॉ (Single Use Plastic Ban) पर लगने वाले प्रतिबंध को टालने का अनुरोध किया था। अमूल ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जानें कैसे लगेगा 500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना

आने वाली 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ कैरी बैग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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