Bihar School Reopen: बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जान लें नियम और शर्तें, क्या है न्यू गाइडलाइंस
नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस (corona virus) के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब कुछ नियम व शर्तों के साथ बंद स्कूलों (school reopening) को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि नौवीं और दसवीं कक्षा के सभी सरकारी और निजी स्कूल 7 अगस्त से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पहली से आठवीं तक के सभी स्कूल 15 अगस्त से खुल जाएंगे। साथ ही इन बच्चों की कक्षाएं 16 अगस्त से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्देश जारी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों के खुलने से पहले कई नियम और शर्तें भी रखी गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा और स्कूलों में अल्टरनेट डे पर कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
जिला शिक्षा अधिकारियों ने दिए निर्देश
मालूम हो कि इससे पहले 12 जुलाई से 10वीं कक्षा से ऊपर के शैक्षणिक संस्थान खोले गए थे। जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन लेना अनिवार्य है। साथ ही, विद्यालयों मेंस्कूलों में सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी तैयारियां सुनिश्चित करनी होंगी। जिसका अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों (Districts) के जिला शिक्षा अधिकारियों (District Education Officers) व जिलाधिकारियों (District Magistrates) को निर्देश दिया गया है।इसके साथ ही कैंपस की चहल-पहल वापस लौट जाएगी।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की बातें
- 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति में कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
- छात्र कक्षाओं में छह फीट की दूरी पर बैठेंगे।
- स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
- नियम के तहत छात्र एक दिन बाद ही स्कूल आएंगे।
- शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कोरोना का टीका लगाना होगा।
- चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।
- 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान।
- ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा।