
Washington : राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता से जुड़ी नियमों में बदलाव किया था। ट्रंप के इस फैसले के मुताबिक अब दूसरे देशों के नागरिकों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेते ही नागरिकता नहीं मिलेगी जिस पर कोर्ट
अमेरिका की एक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी जो बर्थ राइट के आधार पर नागरिकता देने की प्रक्रिया को समाप्त करने से जुड़ा था। वाशिंगटन के जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया और इसके क्रियान्वयन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
अनुरोध को स्वीकार कर लिया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल कोर्ट के जस्टिस जॉन कॉफनर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्यों के आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के तहत कानूनी चुनौती की प्रक्रिया के लिए अगले 14 दिनों तक आदेश को स्थगित रखा जाएगा।
जस्टिस कॉफनर ने इस मामले में गहरी चिंता व्यक्त की और पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर का निर्णय लिया जा रहा था, तो वकील कहां थे। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से संबंधित आदेश पर अस्थायी रोक लग गई है।
सवाल इतने स्पष्ट रहे हों
जस्टिस कॉफनर ने अदालत में अपने बयान में कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं आता जिसमें उठाए गए सवाल इतने स्पष्ट रहे हों। उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर के समय वकीलों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। जस्टिस कॉफनर ने कहा कि हस्ताक्षर का निर्णय लिया गया तब वकील कहां थे।
संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा बिलकुल हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।
जस्टिस जॉन कॉफनर ने यह टिप्पणी की कि राष्ट्रपति का आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्य ने यह आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।
सामना करना पड़ सकता है
अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जिसमें अप्रवासी माता-पिता के बच्चों को भी यह अधिकार मिलता है। वहीं वाशिंगटन के वकील लेन पोलोजोला का कहना है कि आजकल देशभर में कई ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकता से वंचित इन बच्चों को कई नकरात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
नुकसानों की अनदेखी की
पोलोजोला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने न केवल अपने निर्णय में संभावित नुकसानों की अनदेखी की, बल्कि यह नुकसान उस आदेश का उद्देश्य लगता है। व्यक्तियों पर प्रभाव के अलावा, वाशिंगटन और कई राज्यों का कहना है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने से राज्य कार्यक्रमों पर वित्तीय और तार्किक बोझ पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इन बच्चों को अब वे लाभ नहीं मिलेंगे, जो आमतौर पर हर अमेरिकी नागरिकों को मिलते हैं।
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