
Uttar Pradesh News : दीपावली को लेकर जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने जनपद इटावा के विस्फोटक पदार्थ एवं आतिशबाजी लाइसेंस धारकों की पटाखा दुकानों और कारखानों का निरिक्षण किया। सभी लाइसेन्स धारकों को लाइसेन्स में वर्णित नियमों को पालन करने की हिदायत दी।
आगामी त्यौहार एवं दीपावली पर्व को लेकर क्षेत्र की पटाखा फैक्ट्री एवं थोक या फुटकर पटाखा दुकानों और पटाखा लाइसेन्स धारकों को लाइसेन्स में वर्णित नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जनपद के विस्फोटक पदार्थ एवं आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारी के दिशा-निर्देश
निरिक्षण के दौरान जिलाअधिकारी ने बताया, दुकान में कोई भी विद्युत उपकरण, बैटरी, तेल का लैंप या इसी प्रकार का कोई उपकरण नहीं होना चाहिए जिससे चिंगारी या आग पैदा हो सके। दुकान में पर्याप्त आईएसआई अनुमोदित अग्निशमन उपकरण होने चाहिए। वहीं दुकान में एक स्वतंत्र प्रवेश द्वार और आपातकालीन निकास होना चाहिए जो खुले स्थान की ओर जाता हो।
दुकानदारों को हिदायत
दुकान में सभी बिजली के तारो को ठीक से लगाया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से सील किया जाना चाहिए, संचालित या यांत्रिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही मुख्य स्विच या सर्किट ब्रेकर को परिसर के बाहर तुरंत सुलभ स्थान पर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा दुकानों पर आवश्यक अग्निशमन यंत्र एक्टिव रखने को कहा गया। साथ ही हिदायत दी गयी कि बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति पटाखों की दुकान न लगाये। किसी भी दुकान में त्रुटि पायी गयी तो उनके स्वामियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
यह भी पढ़े : Uttarakhand News : फर्जी नोटों की जालसाजी का भंडाफोड़, नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप