UP News : सोशल मीडिया के लिए यूपी सरकार की नई पॉलिसी, कैबिनेट की मंजूरी, देशी विरोधी कंटेंट पर उम्र कैद

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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में उम्र कैद और 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। वहीं सोशल मीडिया और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए अलग – अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर कंटेट को शेयर करने पर विज्ञापन दिए जाएंगे। इसमें यूट्ब, फेसबुक, एक्स प्लेटफॉर्म आते हैं। इसमें सब्रक्राइबर को देखते हुए चार श्रेणियों में बांटा गया है। फेसबुक इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्यके को सब्सक्राइबर फालोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फेसबुक इंटाग्राम के अकाउण्ट होल्डर के लिये श्रेणीवार अधिकमतम भुगतान की सीमा है। इसमें 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

8 7 6 लाख रुपये प्रतिमाह

वहीं यूट्यूब की बात करें तो वीडियो , शॉट्स पॉडकास्ट भुगतान के लिये 8 7 6 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।इसके साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर प्रदेश करकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट को शेयर करने पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

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