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UP: बेटी ने दिलाई मां के अपराधियों को उम्रकैद की सजा, महिला के पति और देवर ने की थी दो साल पहले हत्या

6 साल की बेटी ने अपनी मां के हत्यारों को उत्तर प्रदेश के बरेली में दो साल पहले हुई हत्या में सजा सुनवाई है। दो साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने छह साल की बेटी, जो इस मामले की चश्मदीद थी, उसकी गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 अगस्त 2021 को सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक शांति बिहार में विनीता की हत्या हो गई। मृत्यु के समय बच्ची की उम्र सिर्फ चार साल थी।

बेटी की गवाही पर पिता और चाचा को मिली सजा

हत्या के समय मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पकड़कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मृतका की बेटी, कोमल, ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और चाचा ने उसकी माँ को सिल और बट से मारा था। पुलिस ने उसी समय यह बयान लिया। उस समय कोमल सिर्फ चार साल का था, लेकिन उसके सामने ही उसकी मां को क्रूरतापूर्वक मार डाला गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों को सजा

एडीजीसी एडवोकेट सचिन जायसवाल ने बताया कि भुता के गजनेरा निवासी विनीता का विवाह सुभाष नगर थाना क्षेत्र के शांति विहार निवासी विपिन सक्सेना से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज देने लगे। विपिन ने विनीता को शादी के छह साल बाद ही अपने भाई के साथ मार डाला था। उन्हें बताया गया कि इस मामले में कुल छह गवाह पेश किए गए थे, जिसमें मृतका की छह साल की बेटी, जो घटना की चश्मदीद थी, सबसे बड़ी गवाह थी। बच्ची के पिता और चाचा को उनकी गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

आगे बताया की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महिला संबंधी अपराधों में सरकार द्वारा प्रवाभी कार्यवाही करते हुए एडीजे 10 कोर्ट तबरेज अहमद ने मृतका विनीता के पति विपिन सक्सेना और देवर आकाश सक्सेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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