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Uttrakhand News: हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी में चयनित भूमि के आसपास का क्षेत्र रहेगा ‘फ्रीज जोन’

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उत्तराखंड(Uttrakhand News) में हाईकोर्ट की स्थापना के लिए कैबिनेट बैठक में आसपास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया था। यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस सन्धु ने संवाददाताओं को बताया कि हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट की स्थापना के लिए 26.08 हेक्टेयर भूमि चयनित कर ली गई है। 

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मास्टर प्लान की तैयारी में आवास विभाग

बताया जा रहा है कि आवास विभाग यहां मास्टर प्लान की तैयारी में है। जारी अधिसुचना के अनुसार मास्टर प्लान बनने तक यहां सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्माण का प्रस्तावित स्थल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का विकास क्षेत्र घोषित किया गया है।

किन इलाकों को किया गया फ्रिज जोन

उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा – 7 के तहत यहां पूर्व में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गौल नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक का क्षेत्र फ्रीज जोन किया गया है।

बताया जा रहा है कि अनियमित एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए ही मंत्रिमंडल ने चिन्हित भूमि के आसपास के क्षेत्र को ‘फ्रीज जोन’ घोषित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में कोई भी निर्माण कार्य नही होगा। आवास विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार होने के बाद ही इन क्षेत्रों पर निर्माण कार्य शुरु हो सकेगा।

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