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आजम खान की पत्नी और बेटे को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लेकिन हर सुनवाई पर होना पड़ेगा पेश

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न्यायालय ने एक लाख रूपये के बॉन्ड भी दोनों से भरवाए हैं। साथ ही अब्दुला खान को हर तारीख पर जबकि डा तजीन फातिमा को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना पड़ेगा।

आजम खान
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उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिये हैं। दरअसल, दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना था। लेकिन दोनों गैरहाजिर रहे। इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिये।

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न्यायालय ने एक लाख रूपये के बॉन्ड भी दोनों से भरवाए हैं। साथ ही अब्दुला खान को हर तारीख पर जबकि तजीन फातिमा को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना पड़ेगा।

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फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किये थे, जिसके बाद मां पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए। साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं।

आजम खान को मंगलवार को एक मामले में मिली जमानत

वैसे बता दें समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को मंगलवार को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वह जेल में रहेंगे। दरअसल आजम खान के ऊपर एक और केस दर्ज हुआ है। जिसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है।

आजम पर एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हफ्ते भर में हलफनामा दाखिल करने को कह कर सुनवाई मंगलवार, 17 मई के लिए स्थगित कर दी

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