समाजवादी पार्टी Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता आजम खान Azam Khan को एक और बड़ा झटका लगा है. आजम खान पर IPC की धारा के तहत एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. आजम खान पर फर्जी सर्टिफिकेट से स्कूल की मान्यता लेने पर मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसमें IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
फरवरी 2020 से जेल में बंद है आजम खान
जानकारी के लिए बता दे कि, रामपुर से विधायक आजम खान Samajwadi Party MLA फरवरी, 2020 से जेल में बंद हैं. उनके ऊपर लगभग 90 आपराधिक केस हैं. यह केस यूपी पुलिस UP Police के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज किए हैं. उनकी याचिका में बताया गया कि 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. लेकिन हाईकोर्ट High Court ने पिछले साल दिसंबर से एक मामले में जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है. कई बार आवेदन देने के बावजूद आदेश नहीं दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान Azam Khan की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट SC ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बताया है. जस्टिस एल. नागेश्वर राव और बी आई गवई की बेंच ने सुनवाई बुधवार, 11 मई के लिए टालते हुए कहा- “हम हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहते हैं. ज़रूरी हुआ तो आदेश देंगे.
86 मामलों में आजम खान को मिली जमानत
वहीं, आज यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में मामले में एक अर्ज़ी दी थी, गुरुवार को हाईकोर्ट ने उस पर आदेश सुरक्षित रखा है. इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा- आदेश सुरक्षित रखने का क्या मतलब है ? 137 दिन से आदेश नहीं आया. यह न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक है. अब तक आजम खान को 86 मामलों में बेल मिल चुकी है. 1 मामला अभी बिना जमानत के रूका है.