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दिल्ली: EVM की जांच को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। फैसले में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को फिर से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दायर की थी याचिका

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने सोमवार को फैसले के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रथम स्तरीय जांच में भाग नहीं लेने का फैसला किया। जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हस्तक्षेप करने से चुनाव कार्यक्रम में होगी देरी

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यवाही से दूर रही, अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अब इसमें हस्तक्षेप करने से पूरे चुनाव कार्यक्रम में देरी होगी।” दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को अनिल कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा था कि भारत का चुनाव आयोग निश्चित समयसीमा पर काम करता है।

याचिकाकर्ता की दलील भी खारिज

न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि निरीक्षण से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के सीरियल नंबर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एफएलसी प्रक्रिया के दौरान केवल दिल्ली कांग्रेस ही आगे आई थी।

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