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हिजाब मामले में SC ने कर्नाटक हाईकोर्ट को भेजा नोजिस, 5 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान एससी ने कहा कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक HC के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को है।

याचिकाकर्ता को SC ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग पर याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई और कहा कि वह कोर्ट इस तरह की फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देगा। बता दें कि, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।


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