SC ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई और फैसला करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई और जल्द फैसला करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से उच्च न्यायालय में लंबित है।
पीठ ने कहा, “कोई भी व्यक्ति जिसने जमानत याचिका दायर की है, उसकी वैध उम्मीद है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। हम एक निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उस विद्वान न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हैं जिसे कल मामला सौंपा गया है। इस सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन लिया जाएगा और शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। ”
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हाई कोर्ट के जस्टिस एन जे जमादार देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।