Delhi NCRबड़ी ख़बर

संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा, कोर्ट ने लगाई ये तीन शर्तें

Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई थी।

पत्नी ने भरा जमानती बॉन्ड

Sanjay Singh की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा।

Sanjay Singh पर कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

AAP सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्‍यू कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं। पहला- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। कोर्ट के निर्देशानुसार संजय सिंह को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा और वह देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हालांकि, राजनीतिक गतिविधियां करने को लेकर अभी तक कोई रोक नहीं है।

जेल से निकलकर पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे संजय

संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद वह AAP ऑफिस जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।

संजय सिंह की रिहाई में देरी का कारण

संजय सिंह की रिहाई का जब आदेश जारी हुआ, उस वक्त आप नेता अस्पताल में एडमिट थे। संजय को मंगलवार को लिवर से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 घंटे बाद यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।अस्पताल से संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहां जेल प्रशासन ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद संजय को रिहा कर दिया।

ये भी पढ़ें:- MP Politics: CM मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button